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किस्तें नहीं चुकाने पर ट्रक खिंचा, कोर्ट ने बैंक पर ठोका 20 लाख का जुर्माना!

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लखनऊ से एक खबर जो हर छोटे-बड़े फाइनेंस लेने वालों के लिए सबक बन सकती है। पार्क रोड पर स्थित इंडसइंड बैंक को 20 लाख रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया है। वजह? रामपुर के तहसील मिलक निवासी इफ्तेखार खां का फाइनेंस किया हुआ ट्रक जबरदस्ती खिंचवा लेना।

क्या है पूरा मामला?

इफ्तेखार खां ने रोजगार के लिए इंडसइंड बैंक से करीब 5.7 लाख रुपये का लोन लेकर एक ट्रक खरीदा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फरवरी 2020 में उनकी तबीयत खराब हो गई। पीलिया की वजह से वो कुछ समय तक ट्रक की किस्तें नहीं भर पाए। करीब 1 लाख रुपये का बकाया हो गया।

मार्च 2020 में, जब इफ्तेखार बिहार से लौट रहे थे, बैंक ने उनका ट्रक खिंचवा लिया।

कोर्ट का फैसला

इस मामले को लेकर इफ्तेखार खां ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बैंक के खिलाफ फैसला सुनाया।

आयोग ने जिला उपभोक्ता कोर्ट के पुराने फैसले को खारिज करते हुए बैंक को आदेश दिया कि वो दो महीने के अंदर 20 लाख रुपये का हर्जाना शिकायतकर्ता को अदा करे।

बैंक के लिए सबक

यह मामला साफ दिखाता है कि अगर आप फाइनेंस करवाने वाले ग्राहकों के साथ गलत करते हैं, तो कानून आपको बख्शेगा नहीं। बैंक ने ट्रक खिंचवाने से पहले इफ्तेखार को कोई ठोस नोटिस नहीं दिया, जो कि कानून के खिलाफ है।

जनता के लिए संदेश

अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। कानून आपका साथ देगा, बस आपको सही जगह पर अपनी बात रखनी होगी।

तो अब ट्रक तो वापस नहीं आया, लेकिन इफ्तेखार को 20 लाख का हर्जाना जरूर मिलेगा।

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